गुजरात दंगों की साजिश मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-पासपोर्ट सरेंडर करना होगा
कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल बाहर आएंगी तीस्ता

नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के बाद एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी है। गुजरात दंगों से जुड़े साजिश मामले में गिरफ्तार तीस्ता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच में 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा देर तक सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा- तीस्ता गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड या कस्टडी में रहीं। उन्हें अब जेल में नहीं रखा जा सकता है।
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कोर्ट ने आगे कहा कि तीस्ता का मामला जब तक हाईकोर्ट के पास है, तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। तीस्ता कल यानी शनिवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल से बाहर आ सकेंगी। 25 जून को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार किया था। 30 जुलाई को निचली अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी।
SC grants interim bail to Teesta Setalvad in 2002 Gujarat riots cases
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— ANI Digital (@ani_digital) September 2, 2022
तीस्ता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिन तक सुनवाई चली। फैसला देने से पहले तीनों जज इन-कैमरा डिस्कस करने गए। 30 अगस्त को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर तीस्ता की जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा- तीस्ता के खिलाफ FIR न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है।
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अब तक की गई जांच में एफआईआर को सही ठहराने के लिए उस सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया है, जो स्पष्ट करती है कि तीस्ता ने राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची।
गुजरात पुलिस ने किया था गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को 24 जून को खारिज कर दिया था। याचिका जकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी।