महिला अफसरों की पदोन्नति नीति बनाने पर हो रहा काम

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नई दिल्ली . आर्मी में महिला अधिकारियों के करियर की प्रगति के मुद्दे पर भारतीय सेना ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया.

सोमवार को शीर्ष अदालत में सेना ने बताया कि महिला अधिकारियों को कर्नल से ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नति करने के लिए एक नीति बनाने पर विचार-विमर्श चल रहा है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर सुनवाई की. कुछ महिला सैन्य अधिकारियों ने कर्नल से ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति में भेदभाव का आरोप लगाया है. अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी और वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम ने दलील दी कि सेना महिलाओं के करियर मुद्दे से निपटने और पदोन्नति के लिए एक नीति तैयारी करने पर काम कर रही है. जल्द ही पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी. पीठ ने सेना को 31 मार्च, 2024 तक का समय देते हुए याचिका अप्रैल के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध कर दी. मालूम हो कि 17, फरवरी, 2020 को शीर्ष कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का आदेश दिया था.