गो फर्स्ट के सभी विमानों का पंजीकरण रद्द करें

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को 54 विमानों का पंजीकरण रद्द करने के पट्टेदारों के आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करने का शुक्रवार को निर्देश दिया.

विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों ने संकटग्रस्त एयरलाइन गो फर्स्ट से विमान वापस लेने की कवायद के तहत यह आवेदन किया है. उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया पांच कामकाजी दिन या उससे कम समय में पूरी की जाएगी. न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने एयरलाइन और उसके निदेशकों के प्रबंधन के लिए दिवाला कानून के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर (आरपी) को विमानों या कलपुर्जों, दस्तावेजों, रिकॉर्ड और किसी भी अन्य सामग्री को ले जाने या कहीं रखने से भी रोक दिया.

अदालत ने कहा कि डीजीसीए पांच कामकाजी दिन में 54 विमानों के पंजीकरण रद्द करने संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करेगा. गो फर्स्ट ने तीन मई को अपनी विमान सेवाएं रोक दी थीं.