विमान में 12 वर्ष तक के बच्चे परिजन संग बैठेंगे

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नई दिल्ली. विमान में 12 साल तक के बच्चों की सीट अनिवार्य रूप से माता-पिता के साथ होगी. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन को इस संबंध में मंगलवार को निर्देश जारी किए.

डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन सुनिश्चित करें कि 12 वर्ष तक के बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे माता-पिता या अभिभावकों में से एक के साथ सीट आवंटित की जाए. नियामक संस्था ने इसका रिकॉर्ड भी रखने के निर्देश दिए हैं.

मानदंडों के अनुसार, तरजीही सीट आवंटन, भोजन/नाश्ता/पेय शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने के लिए शुल्क लेने जैसी सेवाओं की अनुमति है. डीजीसीए ने कहा कि ऐसी सेवाएं एयरलाइन द्वारा स्वैच्छिक आधार पर दी जाती हैं, ये अनिवार्य नहीं हैं. उन यात्रियों के लिए ऑटो सीट असाइनमेंट का प्रावधान है, जिन्होंने वेब चेक-इन के लिए सीट नहीं चुनी है.