कारोबारी प्रवीण सोमानी के अपहरण मामले में 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा
साढ़े तीन साल पहले रायपुर से अग़वा कर मांगी थी फिरौती, कई आरोपी अभी भी फरार

RAIPUR. कारोबारी प्रवीण सोमानी के अपहरण मामले में कोर्ट ने 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार राजधानी के सिलतरा इलाके में 8 जनवरी 2020 को फैक्ट्री से निकलते ही उद्योगपति प्रवीण सोमानी का अपहरण किया गया था।
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दरअसल, बिहार का कुख्यात अपराधी पप्पू चौधरी अपने गिरोह के साथ उनका अपहरण करने रायपुर आया था। गैंगबाजों ने आयकर अधिकारी बनकर प्रवीण को रोका और अपनी कार में बैठा लिया। उसे सिलतरा से परसुलीडीह ले गया, जहां उसकी कार को छोड़कर कवर्धा, एमपी होते हुए उत्तरप्रदेश ले गए। दो दिन बाद आरोपियों ने 10 करोड़ फिरौती मांगी थी।
इस अपहरणकांड की जांच के लिए तत्कालीन एसएसपी आरिफ शेख ने स्पेशल टीम बनाई गई। एसएसपी ने खुद अपनी टीम के साथ यूपी के कई ठिकानों में छापेमारी की। पुलिस की लगातार रेड के बाद आरोपी प्रवीण को लखनऊ के पास छोड़ भाग निकले थे। इसके बाद पुलिस ने कारोबारी को सुरक्षित बचाने के बाद दोंदेखुर्द के कारोबारी अनिल चौधरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद ओडिशा से मुन्ना नाहक, शिशिर स्वाई और तूफान गौर को पकड़ा गया था।
सजा के साथ आर्थिक दंड भी
इसके बाद पप्पू के करीबी डॉ. आफताब अहमद और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। न्यायाधीश लीलाधर एस यादव ने सबूत और गवाह के आधार पर गिरफ्तार 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस घटना को गंभीर बताया है।